देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग आज से प्रतिबंधित

नई दिल्ली : सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ आइटम पर शुक्रवार से प्रतिबंध की घोषणा के बाद राज्य सरकारों ने प्लास्टिक उत्पादन, वितरण, निर्माण और बिक्री रोकने की कवायद तेज कर दी है।

देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग आज से प्रतिबंधित
केंद्र व राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर की जाएगी निगरानी


केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि प्रतिबंध तोड़ने पर पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 15 और संबंधित नगर निगमों के बायलाज के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसमें जेल के साथ हर्जाना भरना पड़ सकता है।
प्रतिबंध को लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर जांच टीमें गठित की गई हैं जो सिंगल यूज आइटम के निर्माण, वितरण, स्टाक व बिक्री पर नजर रखेंगे। राज्यों को अपनी सीमाओं पर निगरानी के लिए चेक प्वाइंट बनाने को कहा गया है। केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने एक एप शुरू किया है जिसके जरिये लोग शिकायत कर सकेंगे। एफएमसीजी सेक्टर में पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसे इक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिसपांस्बिलटी की गाइडलाइंस के दायरे में लाया गया है। यानी इस तरह की प्लास्टिक के निस्तारण की निगरानी एफएमसीजी निर्माता कंपनी की होगी । केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में हर साल 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इस तरह साल में प्रति व्यक्ति 180 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा था।

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