संविधान का निर्माण


  •  24 मार्च, 1946 को तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन (पेथिक लारेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एलेक्जेंडर) ऐसी व्यवस्था आरम्भ करने के उद्देश्य से भारत आया जिससे भारतीय, भारतीयों के लिए संविधान सभा बना सके। 
  • इस प्रकार 9 दिसम्बर, 1946 को कैबिनेट मिशन के आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण किया गया जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया।
  •  संविधान सभा के गठन हेतु निर्वाचन जुलाई 1946 में कराया गया जिसका आधार वर्गीय (साम्प्रदायिक) मताधिकार था। इसमें हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, यह वर्गीकरण- सामान्य, सिख, मुस्लिम था। 
  • प्रथम बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य, बिहार के राजनेता डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा को कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी द्वारा नाम प्रस्तावित किए जाने पर संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया।
  • 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया।
  •  दिसम्बर, 1946 को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। 
  • 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे- डॉ० अम्बेडकर । सदस्य के०एम० मुंशी, मो० सादुल्ला, बी0एल0, मित्तर, ए0के0 अय्यर, एन० गोपालास्वामी आयंगर, डी० पी० खेतान (बाद में मित्तर एवं खेतान के स्थान पर एन0 माधवराव एवं टी० टी० कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया) प्रारूप समिति की 141 बैठक हुई।
  • प्रारूप समिति के कार्य संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गये संविधान की परीक्षा करे और जो निर्णय सभा में हो। चुके हों उन्हें पुनर्विचार हेतु सभा के समक्ष रखे।
  • संविधान का प्रथम प्रारूप अक्टूबर 1947 में बनकर तैयार हुआ जिसे 21 फरवरी, 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 
  • बेनेगेल नरसिंह राउ को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
  • संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे एवं 63,96,729 रुपये (या 64 लाख रुपये) खर्च हुए।
  • संविधान सभा ने संविधान को 26 नवम्बर, 1949 को स्वीकार किया एवं हस्ताक्षर किए।
  • संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ जो विश्व का विशालतम संविधान है।
  • संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे।
  • संविधान के अनुच्छेद 395 के अनुसार संविधान लागू होने पर भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान समाप्त हो जायेगें।
  • अनुच्छेद 394 के अनुसार नागरिकता निर्वाचन अन्तरिम संसद से सम्बन्धित उपबंध एवं अनुच्छेद 5,6, 7, 8, 9 ,60,324, 366, 367, 379, 380 388, 391, 392, एवं 393 के अस्थाई संक्रमणकालीन उपबन्ध संविधान अंगीकृत होने (अर्थात 26 नवम्बर, 1949) पर तुरन्त लागू हो गये। शेष संविधान 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ।
  • डॉ० अम्बेडकर को 'संविधान का जनक' कहा जाता है। यह मुम्बई से कांग्रेस विधायक दल द्वारा चुने गये थे। 
  • संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई, 1947 को स्वीकृत हुआ।
  • संविधान सभा द्वारा राष्ट्र गान 24 जनवरी, 1950 को स्वीकार किया गया            

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